NEW DELHI. RBI ने 19 मई को 2,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। साथ ही इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा भी लोगों को दी गई थी। बता दें कि दो हजार रुपए के नोट जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर लोगों की लगी एक लंबी लाइन को मध्य नजर रखते हुए केंद्रिय बैंक ने कहा है कि अब लोगों को इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग 2,000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के माध्यम से रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय में भेज सकते हैं।
अब लाइन में लगने की टेंशन नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी. दास का कहना है कि हम ग्राहकों को आसान व सुरक्षित तरीके से सीधे उनके खाते में राशि जमा कराने के लिए बीमाकृत डाक के जरिए 2000 रुपए के नोट आरबीआई को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें निर्दिष्ट शाखाओं तक यात्रा करने और लंबे समय तक लाइन में खड़े होने की परेशानियों से बचाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि TLR और बीमित पोस्ट, दोनों विकल्प अत्यधिक सुरक्षित हैं और जनता के मन में इन विकल्पों को लेकर कोई भय नहीं होना चाहिए। ऐसे सिर्फ दिल्ली कार्यालय की बात करें तो अब तक लगभग 700 टीएलआर फॉर्म निले हैं।
RBI के बाहर लंबी कतारें
RBI कार्यालयों पर लोगों को धूप या अन्य परेशानियों से बचाने के लिए दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में जिन्हें कम संख्या में नोट बदलने हैं, उनके लिए अलग लाइन बनाई गई है, ताकि उनके समय की बचत हो सके। साथ ही इन लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। दास का कहना है कि लोगों की सुविधाओं के लिए नोट बदलने से संबंधित दस्तावेजों की सूची कार्यालय के बाहर लगाया गया है और दिल्ली पुलिस के सहकर्मी लगातार भीड़ को काबू में करने के लिए प्रयासरत हैं।
19 मई को की थी सूचना जारी
RBI ने 19 मई को 2,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा जारी की थी। साथ ही इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा भी लोगों को दी गई थी। ऐसे में RBI के अनुसार 19 मई, 2023 तक चलन प्रक्रिया में 2,000 रुपए के कुल नोटों में से 97% अधिक नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। वहीं इन नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई। बता दें कि 8 अक्टूबर से लोग RBI के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने और उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प दिया गया है।
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